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Previous Nextजयपुर। राजस्थान की जेलों में सुधार के लिए दिए गए निर्देशों की पालना नहीं होने पर एसीएस होम, डीजीपी और डीजी जेल हाई कोर्ट में पेश हुए। यहां जस्टिस मोहम्मद रफीक की खण्डपीठ ने अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर नाराज़गी जताई।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश की जेलों में सुधार के लिए 27 जनवरी 2016 को राजस्थान हाईकोर्ट ने 45 निर्देश जारी किए थे। लेकिन इन निर्देशों की पूरी तरह से पालना नहीं होने पर हाई कोर्ट ने कल एसीएस होम दीपक उप्रेती, डीजीपी ओपी गल्होत्रा, डीजी जेल भूपेन्द्र सिंह को तलब किया। तीनों अधिकारी हाई कोर्ट में पेश हुए। यहां जस्टिस मोहम्मद रफीक की खण्डपीठ ने एनओवी के गठन में देरी, सेन्ट्रल जेलों में लगे रोटी मैकर्स की खराबी व जेलो में बढ़ते मोबाइल के उपयोग पर गहरी नाराज़गी जताई। वहीं पूरे मामलें में सरकार की ओर से एएजी जगमोहन सक्सेना ने शपथ पत्र पेश करके बताया गया कि 45 में से किन-किन निर्देशों की पालना कर दी गई है।