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Previous Nextभोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए दो लाख रुपए की राशि देने का फैसला किया है। विधवा महिला से शादी करने वाले व्यक्ति को सरकार की तरफ से यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। भोपाल में आज सुबह शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सरकार ने तय किया है कि विधवा महिला के लिए अब 'कल्याणी' शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही कैबिनेट ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के मकसद से एक नई योजना को मुहर लगाई। विधवा महिला से शादी करने वाले को सरकार दो लाख रुपए देगी। हालांकि योजना के तहत 45 साल से कम उम्र की विधवा से विवाह करने पर ही दो लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ प्रावधान रखे गए हैं। इसके तहत जो भी शख्स विधवा महिला से विवाह करेगा उसका यह पहला विवाह होना चाहिए। दोनों को जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस जाकर विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया कोई एक सबूत पेश करना होगा। स्थानीय निकाय की मंजूरी स्वीकार नहीं की जाएगी। शादी करने वाला जोड़ा अगर ऐसा नहीं करेगा तो योजना के तहत दिए जाने वाले दो लाख रुपए उन्हें नहीं मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना पर हर साल 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी।