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नई दिल्ली। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी (इरडा) जल्द ही नए इंश्योरेंस नियम ला रही है। इनके मुताबिक नई कार खरीदते वक्त 3 साल और दोपहिया वाहन लेते वक्त 5 साल का इंश्योरेंस कराना अनिवार्य हो सकता है। वित्त मंत्रालय के आदेश पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथरिटी (इरडा) नए इंश्योरेंस नियम लाने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे सरकार की मंशा मुख्य रूप से थर्ड पार्टी इश्योरेंस को बढ़ावा देने की है। वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होने से उस वाहन से हादसे का शिकार होने वाले को इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल पाता है।
सूत्रों के मुताबिक इसके लिए डेढ़ दो माह में ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार कर ली जाएगी। इस पर रायशुमारी के बाद मसौदे पर फाइनल मुहर लगेगी। इंश्योरेंस नियम में बदलाव की प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित नियम से इंश्योरेंस कंपनियां, ग्राहक और डीलर सभी को फायदा होगा। बीमा कंपनी को तीन या पांच साल का इंश्योरेंस होने से एक साथ मोटी रकम मिलेगी। डीलर को इंश्यारेंस करने के बदले अधिक कमीशन मिलेगा। इसके साथ ही आम जनता को हर साल इंश्योरेंस से निजात मिलेगी। दुर्घटना होने पर क्लेम मिल जाएगा। आपको बता दें कि देश में करीब 18 करोड़ रजिस्टर्ड वाहनों में महज 6 से 7 करोड़ वाहन ही इंश्योर्ड हैं। जानकारी के अनुसार बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 3 माह की जेल के साथ 1000 रुपए का चालान हो सकता है।