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Previous Nextमुंबई। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के एक केस में बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने उनके खिलाफ उनकी रिश्तेदार द्वारा लगाए गए आरोप पर आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। पुलिस ने जितेंद्र की रिश्तेदार की शिकायत पर 16 फरवरी को उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जितेंद्र ने जनवरी 1971 में एक होटल में उसका यौन उत्पीड़न किया था। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 23 मई तय की है। जितेंद्र ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है और इसे निरस्त करने की मांग की है। बता दें कि शिकायतकर्ता रिश्तेदार ने एफआईआर में सारी आपबीती सुनाई थी। इसके मुताबिक साल 1971 में जितेंद्र उसे दिल्ली स्थित घर से अपनी गाड़ी में शिमला लेकर आए और शूटिंग के बहाने शिमला लाकर उसका शारीरिक शोषण किया।महिला का आरोप है कि घटना के दौरान वह 18 साल थी और जितेंद्र करीब 28 वर्ष के थे। महिला ने आरोप लगाया कि जनवरी 1971 को रवि कपूर (जितेंद्र) कार में उसके घर आए थे। हालांकि घटना शिमला के किस होटल में और किस फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई, इसका उल्लेख शिकायत में नहीं था।