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Previous Nextनई दिल्ली। चारा घोटाले में एक बार फिर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किल बढ़ सकती है। रांची की सीबीआई अदालत चारा घोटाला के चौथे मामले में फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने 5 मार्च को सुनवाई पूरी करते हुए सजा सुनाने के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर 96 फर्जी वाउचर के जरिए दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार (ट्रेजरी) से 3 करोड़ 76 लाख की अवैध निकासी का आरोप है। ये पैसे जानवरों के खाने के सामान, दवाओं और कृषि उपकरण के वितरण के नाम पर निकाले गए थे। उस दौरान पैसे के आवंटन की सीमा अधिकतम एक लाख 50 हजार ही थी। जब यह निकासी हुई थी लालू उस समय मुख्यमंत्री थे। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 31 आरोपी हैं। लालू पर चारा घोटाले के 6 मामले दर्ज हैं। तीन मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद को चार घोटाले के पहले मामले में साल 2013 में पांच साल की सजा सुनाई गई थी। इस घोटाले के दूसरे मामले में लालू को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तीसरे मामले में उन्हें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के लिए 24 जनवरी को दोषी ठहराया गया था और पांच साल की सजा दी गई। लालू फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।